New Electricity Bill Rules: उत्तराखंड बिजली विभाग ने लागू किया सुरक्षा जमा का नया नियम, अब किस्तों में वसूली होगी
New Electricity Bill Rules: बिजली विभाग द्वारा एक नए नियम के अनुसार, अब उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले सुरक्षा जमा की राशि को किस्तों में वसूला जाएगा। यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2024-25 से लागू की गई है। पहले यह राशि साल में एक बार ही वसूली जाती थी, जिससे उपभोक्ताओं को भारी राशि का भुगतान करना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत, सुरक्षा जमा की राशि को हर महीने बिजली बिल में जोड़कर किस्तों में वसूला जाएगा।
सुरक्षा जमा की राशि का निर्धारण उपभोक्ता की वार्षिक बिजली खपत के आधार पर किया जाता है। यह राशि ऊर्जा निगम के पास जमा रहती है और उपभोक्ता के कनेक्शन बंद होने पर, इस राशि को ब्याज सहित वापस कर दिया जाता है। यदि किसी उपभोक्ता का बिजली बिल उनके पास जमा सुरक्षा जमा से कम है, तो उनका बिल उस राशि से घटाकर भेज दिया जाता है।
नए कनेक्शन लेते समय, न तो उपभोक्ता और न ही ऊर्जा निगम को वार्षिक बिजली खपत का पता होता है। ऐसी स्थिति में, कनेक्शन लेते समय लिया गया सुरक्षा जमा बहुत ही सामान्य होता है। यदि उपभोक्ता सुरक्षा जमा से अधिक बिजली का उपभोग करता है, तो उससे अतिरिक्त सुरक्षा जमा (एएसडी) की मांग की जाती है।
उत्तराखंड में इस महीने बिजली दरों में 6.92 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसका विरोध उपभोक्ता और विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है। इसी बीच, अप्रैल के बिजली बिलों में एएसडी राशि जोड़े जाने से उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ गई है।
बिजली बिल का चक्र 30 दिन का होता है, लेकिन उसे तैयार करने और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में दो से सात दिन लग जाते हैं। फिर उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए सात से 15 दिन का समय दिया जाता है। इस प्रकार, उपभोक्ता तब तक 45 दिनों की बिजली का उपभोग कर चुका होता है, जिसके लिए एएसडी राशि भी लगाई जाती है।
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